दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। राउज एवन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें चिकित्सा जांच के आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक हिरासत के दौरान श्री केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखे। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।
 
									