जून 22, 2024 8:37 अपराह्न

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केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया

केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बने इस क़ानून में दस साल की कैद से लेकर एक करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है। इसे इसी साल फरवरी माह में देश की संसद ने पारित किया था। वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में नई नीति जारी की है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया है कि नई नीति के तहत प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रोकने और धांधली को खत्म करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस सिलसिले राज्य के सभी आयोगों और बोर्डों को जरूरी दिशा निर्देश भेज दिये गये हैं।

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