केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बने रहने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजा है। पत्र में कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रुल के अनुरुप नहीं है। गौरतलब है कि इसी वर्ष तीन फरवरी को राज्य सरकार ने श्री गुप्ता की नियमित नियुक्ति की थी। उनका कार्यकाल अगले दो वर्षों के लिए है। हालांकि उनकी सेवानिवृति 30 अप्रैल को ही है।
Site Admin | अप्रैल 29, 2025 11:14 पूर्वाह्न
केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद डीजीपी बने रहने पर रोक लगाई
