सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पेश हुए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिक्वेस्ट का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुनवाई में उनकी हिरासत को अवैध और मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वांगचुक को वीडियो कांफ्रेंस से पेश होने की अनुमति मांगी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।
वांगचुक को सितंबर में लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने उन पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया था।