उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता विनियमन आदेश, 2011 -वीओपीपीए आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन को अधिसूचित किया है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संशोधित वीओपीपीए आदेश, 2025 का उद्देश्य भारत में खाद्य तेल क्षेत्र में बेहतर नियामक निगरानी और पारदर्शिता लाना है। इस संशोधित आदेश के अंतर्गत अब सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, ब्लेंडर्स, री-पैकर्स और खाद्य तेल आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए वीओपीपीए आदेश के अंतर्गत पंजीकरण कराना और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक उत्पादन और स्टॉक रिटर्न जमा करना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने कहा कि खाद्य तेल क्षेत्र में सटीक डेटा संग्रह, वास्तविक समय निगरानी और बेहतर नीतिगत हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका अनुपालन नहीं करने पर उल्लंघन माना जाएगा और पंजीकरण कराने या रिटर्न जमा करने में विफल रहने वाली इकाइयों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।