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सितम्बर 14, 2024 7:08 पूर्वाह्न

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केंद्र ने जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन किया

केंद्र ने गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए भंडारण की सीमा संशोधित की है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वक्‍तव्‍य में कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं भंडारण सीमा अब 2,000 मीट्रिक टन होगी। यह सीमा पहले 3,000 मीट्रिक टन थी। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यक्तिगत खुदरा विक्रेता 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान में 10 टन तक गेहूं का भंडारण कर सकते हैं।

 

मंत्रालय ने इस साल 24 जून को गेहूं भंडारण सीमा लागू की थी। यह रोक सभी राज्‍यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण से जुड़ी कंपनियों को गेहूं भंडारण सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन भंडारण सीमाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी नहीं हो। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष रबी मौसम के दौरान कुल 1,129 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।