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मार्च 20, 2025 10:51 पूर्वाह्न

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- सरकार ऑनलाइन अश्‍लील सामग्री-पोर्नोग्राफी के खिलाफ कई कदम उठा रही है

सरकार ऑनलाइन अश्‍लील सामग्री-पोर्नोग्राफी के खिलाफ कई कदम उठा रही है ताकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित किया जा सके।  यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कही। उन्‍होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि आईटी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों का यौन चित्रण करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। आईटी नियमों का जिक्र करते हुए श्री वैष्‍णव ने कहा कि सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को 24 घंटे के भीतर वैसी सामग्री हटानी होगी जिसमें प्रथम दृष्टया में अश्‍लीलता दिखाई गई हो। श्री वैष्‍णव ने देश में साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र पर भी प्रकाश डाला।