जनवरी 1, 2026 9:27 अपराह्न

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केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी ग्राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के बारे में बताया

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी बुद्रुक में एक विशेष ग्राम सभा को संबोधित किया और विकसित भारत-जी ग्राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के बारे में बताया। श्री चौहान ने कहा कि नया कानून 125 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है जिसमें एक सप्‍ताह के भीतर मज़दूरी का भुगतान अनिवार्य है। भुगतान में 15 दिन से अधिक की देरी होने पर मजदूरों को शून्‍य दशमलव शून्‍य-पांच प्रतिशत अतिरिक्‍त ब्याज मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से मनरेगा को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि ग्राम सभाएं स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर गांव-स्तर के कार्यों के बारे में फ़ैसला करेंगी। इस योजना में जल संरक्षण, अवसंरचना, आजीविका और आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियां कवर की जाएंगी, जिससे समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम से कम 33 प्रतिशत काम महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि राज्यों को पीक सीज़न के दौरान 60 दिनों तक कृषि गतिविधियों में मज़दूरों को लगाने का अधिकार दिया गया है।