केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी॰डी॰एस॰सी॰ओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैकों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंसों का अब नवीनीकरण नहीं होगा। ब्लड बैकों के लाइसेंस के लिए अस्पताल अनिवार्य है। उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व ड्रग कंट्रोलर के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि जो रक्त केंद्र अस्पताल परिसर के भीतर स्थित नहीं हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से अब लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे रक्त केंद्रों के आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) को नहीं भेजे जाएंगे।
Site Admin | मई 26, 2024 7:08 अपराह्न
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग ने ब्लड बैकों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए