केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में कल से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि का वितरण शुरू कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से कम समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि सी.बी.आई.सी. व्यापार सुविधा के माध्यम से भारत के कारोबार में सरलता के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के सुविधा समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ, सी.बी.आई.सी. का लक्ष्य अब अगली पीढ़ी के व्यापार सुविधा में सुधार करना है।