उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कूड़ा बीनने वालों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की स्थिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने न्यायमित्र को इन लोगों की समस्याओं का आंकलन करने और यह जांचने के लिए कहा है कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इस रिपोर्ट को 9 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।
Site Admin | जनवरी 3, 2025 4:24 अपराह्न
कूड़ा बीनने वालों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने की स्थिति को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मांगी रिपोर्ट
