जनवरी 14, 2026 9:32 अपराह्न

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी की याचिका को किया खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय-ईडी द्वारा 8 जनवरी को आई-पैक और प्रतीक जैन के कार्यालयों और आवास पर की गई छापेमारी के दौरान कथित तौर पर जब्त किए गए गोपनीय राजनीतिक डेटा को संरक्षित करने की मांग की गई थी। ईडी ने न्यायालय को सूचित किया कि आई-पैक के परिसर से कोई दस्तावेज या डेटा नहीं लिया गया था। जिसके बाद, न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने पहले आरोप लगाया था कि ईडी ने कोयला भ्रष्टाचार मामले की जांच के बहाने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज आई-पैक के कंप्यूटरों से हटा दिए थे।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ईडी ने कोई सामग्री जब्त नहीं की थी और दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने तृणमूल की याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया।

इस बीच, ईडी ने सीबीआई जांच और अन्‍य मांगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति घोष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में ईडी की याचिका को स्थगित कर दिया और आदेश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक कार्यवाही निलंबित रहेगी।

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