कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 32 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के फैसले को आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रबर्ती और न्यायमूर्ति रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि नौ साल की सेवा के बाद शिक्षकों को नौकरी से हटाने से उनके परिवार प्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति गांगुली ने 2023 में भर्ती प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के आरोप में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी थीं।