कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी की नई सूची तैयार करने पर रोक लगा दी है। नई सूची में ओबीसी वर्गों की मौजूदा सूची में नई जातियों को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मन्था और न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार के उस निर्णय पर भी रोक लगा दी है कि अद्यतन सूचियों में नए ओबीसी वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से जाति प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता ने नई ओबीसी सूचियाँ जारी करने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि इसमें वे समूह शामिल हैं, जिनके आरक्षण को उच्च न्यायालय की खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है।
Site Admin | जून 17, 2025 8:59 अपराह्न
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी की नई सूची तैयार करने पर रोक लगा दी है
