कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हनुमान जयंती के अवसर पर कल कोलकाता में रैली करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उत्तर कोलकाता में एक मार्ग पर आयोजित होने वाली रैली के लिए कई शर्तें तय की हैं, जिसका समापन हनुमान जी के मंदिर में होना है।
एकल पीठ के निर्देश के अनुसार रैली के लिए कल शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है। रैली में भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रतिभागियों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। रैली में डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
हनुमान जयंती के अवसर पर कोलकाता पुलिस से रैली की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष के नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कल मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति घोष ने रैली आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है।
पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि किसी हिंदू धार्मिक त्यौहार के अवसर पर जुलूस निकालने के मामले में पुलिस या तो अनुमति देने से इनकार कर देती है या फिर चुप रहती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 6 अप्रैल को कोलकाता से सटे हावड़ा जिले में दो रामनवमी जुलूस कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही निकाले गए थे।