कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एम यू डी ए के साइट आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी टी जे अब्राह्म, प्रदीप और स्नेहामई कृष्ण की याचिकाओं के संबंध में दी गयी है। इससे पहले 26 जुलाई को राज्यपाल गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि सात दिनों के अंदर वे इसका जवाब दें, कि उन पर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए। याचिकाओं में कहा गया हैं कि सिद्धारमैया ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि अपने करीबियों और परिवार को दे दी। सिद्धारमैया पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने 2013 के चुनाव हलफनामे में इन संपत्तियों का विवरण नहीं दिया।
Site Admin | अगस्त 17, 2024 1:44 अपराह्न
कर्नाटक के राज्यपाल ने एम यू डी ए साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
