छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और विधु गुप्ता समेत अन्य आरोपियों की याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी के खिलाफ दायर सभी तेरह याचिकाओं पर सुनवाई की।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज कर दी है।