सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती घोटाले में कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग 2016 की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके कारण 25 हजार 753 लोगों की नौकरी चली गई है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रभावित लोग अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए पैसे देने का दोषी पाए जाने पर उन्हें 12 फीसदी ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच जारी रखने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।