राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। इन जिलों में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने संबंधित जिलाधिकारियोें को आदेश का अनुपालन कराने और उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धावा दल गठित करने के निर्देश दिये गये हैं।