भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एक टोल संचालन एजेंसी को प्रतिबंधित कर दिया है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के लिए सुश्री रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। यह घटना 5 मई को राजस्थान में अमृतसर-जामनगर खंड पर सिरमंडी टोल प्लाजा पर हुई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि घटना की प्राधिकरण ने जांच कर फर्म को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया। टोल संचालन एजेंसी का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर उसे प्रतिबंधित कर दिया गया।
अनुबंध समझौते में स्पष्ट रूप से परिभाषित है कि ठेकेदार के कर्मचारी जनता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और सख्त अनुशासन का पालन तथा शालीन व्यवहार करेंगे।