उत्तराखंड में एक साल से रहने वाला कोई भी व्यक्ति यूसीसी के तहत अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस समय अवधि का मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं है। यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने बताया कि यूसीसी के तहत लिव इन पंजीकरण के समय आवेदकों को निवास, जन्म तिथि, आधार और किराएदारी के मामले में किराएदारी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों का तलाक हो चुका है, उन्हें विवाह खत्म होने का कानूनी आदेश प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जिनका पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो चुका है, उन्हे इससे संबंधित दस्तावेज पंजीकरण के समय देने होंगे।