एक जुलाई से लागू हो रहे नये आपराधिक कानूनों के बारे में गृह मंत्रालय व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है। मंत्रालय द्वार जारी प्रचार सामग्री के जरिये बताया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार दस साल या उससे अधिक अथवा आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में कानूनी कार्यवाही से फरार किसी भी व्यक्ति को घोषित अपराधी कहा जाएगा। ऐसे अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती का एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। ऐसे अपराधियों के अनुपस्थिति में भी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, जिससे पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Site Admin | जून 22, 2024 7:11 अपराह्न
एक जुलाई से लागू हो रहे नये आपराधिक कानूनों के बारे में गृह मंत्रालय कर रहा है व्यापक प्रचार-प्रसार
