ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों को पिछले चार वर्षों से प्रतिदिन महज 16 घंटे बिजली दिये जाने को गंभीर माना है। मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिख कर इस मामले में बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। यह भी कहा है कि मुआवजा कानून के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को स्वतः मुआवजा मिले ऐसी व्यवस्था की जाये। आयोग से इस मामले में 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है।
भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी के हवाले से यह पत्र सचिव विद्युत नियामक आयोग को लिखा गया हैं। उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 के तहत ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था दी गई है।