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मार्च 18, 2024 7:23 अपराह्न

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बैठक की। उन्होंने ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आम लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को जनसभा, पदयात्रा, रैली व रोड शो करवाने के लिए संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है ।रैली, जुलूस, रोड शो तथा लाउडस्पीकर के लिए अनुमति हेतु 24 घंटे पूर्व ऑनलाइन सुविधा ऐप आवेदन करना होगा। प्रस्तावित सभाओं , स्थान व समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया करना होगा तथा इसके लिए सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। प्रस्तावित सभा के लिए लाउडस्पीकर या इस प्रकार के अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। स्थाई व गतिशील वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले तथा रात 10:00 बजे के बाद किया जाना निषेध है। जुलूस के आरंभ होने के समय, स्थान व किस मार्ग पर से गुजरेगा के बारे पुलिस अधिकारियों से अग्रिम अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कामकाज में निर्वाचन प्रचार अभियान नहीं किया जा सकता तथा मतदाता को कोई प्रलोभन,वित्तीय लाभ व अन्य लालच दिया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मंदिरों, मस्जिदों ,धार्मिक स्थलों, गिरजाघर व गुरुद्वारे राजनीतिक दलों व उम्मीदवार द्वारा बैठक व या चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मतदान के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएं तथा निर्वाचन प्रचार करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर,भवनों पर पोस्टर, बैनर व झंडा लगाया जाना भी निषेध है।निजी भवनों,या सम्पति पर झंडा य पोस्टर लगाने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है तथा अनुमति की एक प्रति सहायक रिटर्निंग को देना होगा।