उपभोक्ता मामले विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कल से प्रभावी संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की अपेक्षित पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई-कॉमर्स, फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसी शिकायतें दर्ज की जाएंगी।
इस पहल से वस्तु और सेवा कर अनुपालन को मज़बूत करने और उपभोक्ताओं को निष्पक्ष बाज़ार प्रथाओं में सक्रिय हितधारक बनने के लिए सशक्त बनाकर एक सहभागी शासन मॉडल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल-फ्री नंबर 1 9 1 5 के माध्यम से सत्रह भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।