जुलाई 5, 2025 2:11 अपराह्न

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उपभोक्ता मामले विभाग और बीआईएस ने उपभोक्ताओं से केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग करने की अपील की

उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो-बीआईएस ने देशभर के उपभोक्ताओं से केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग करने की अपील की है। विभाग ने बीआईएस प्रमाणन के बिना हेलमेट के निर्माण या बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है।

 

उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले वित्तीय वर्ष में बीआईएस मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए 30 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए। दिल्ली में नौ निर्माताओं से  2,500 से अधिक गैर-अनुपालन वाले हेलमेट जब्त किए गए। इनके लाइसेंस भी समाप्त हो चुके थे या रद्द कर दिए गए थे।

 

देश में 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।