केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने परिवहन कम्पनी ओला को उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के रिफंड तरीके चुनने की अनुमति देने वाली व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिेए हैं।
प्राधिकरण ने शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान कंपनी को उपभोक्ताओं को या तो सीधे उनके बैंक खातों में या कूपन के जरिए अपनी पसंद के रिफंड के तरीके चुनने की प्रणाली अपनाने को कहा है।
ओला को सभी ऑटो सवारी उपभोक्ताओं को बिल, रसीद या इनवॉयस देने के भी निर्देश दिए गए हैं।