प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत यह निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में इस दौरान न ही मत का सर्वेक्षण करेगा और न ही किसी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसे दो वर्ष कारावास की सजा और जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान फेक न्यूज तथा पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, फेक न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की सघन मानिटरिंग की जा रही है।