पांच हजार रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी अचल संपत्ति को रक्तसंबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत देने के बाद उत्तर प्रदेश में अब पारिवारिक विभाजन और व्यवस्थापन में भी बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारीजनों के नाम करने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपये तय किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण अक्सर परिवार में विभाजन से विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में हुई बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने आम आदमी के ईज़ ऑफ़ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किये हैं। संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी।