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अगस्त 23, 2024 9:37 पूर्वाह्न

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उत्तर प्रदेश: कोलकाता की घटना को देखते हुए प्रदेश में कार्य स्थल और सार्वजनिक स्थलों पर महिला सुरक्षा को लेकर जारी किये गए विस्तृत दिशा-निर्देश

कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हुयी घटना को देखते हुए प्रदेश में कार्य स्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के सुरक्षा प्रबंधों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सभी सरकारी और निजी संस्थानों में महिला कर्मियों से तय समय से ज्यादा काम नही लेने और रात में जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन पीआरवी से घर पहुंचाने की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है।

 

अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि रात में आवागमन के दौरान महिलाओं के सुरक्षा प्रबंधों व कार्य स्थल की सुरक्षा का नियमित सत्यापन किया जाय। महिलाओं के लिये कार्य स्थल में अलग व सुरक्षित विश्राम कक्ष और प्रसाधन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

 

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम दो हजार तेरह के तहत एक आन्तरिक षिकायत समिति के गठन और अन्य निर्देषों का भी पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कार्य स्थल परिसर की निगरानी के लिये सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल सिस्टम व सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देष दिये गये हैं। संस्थान के सभी महिला कर्मचारियों को पहचान पत्र देने को कहा गया है, जिसमें आपातकालीन नम्बर जरूर दर्ज हो।

 

इसी तरह पुलिस को रात में काॅल सेंटर, स्वास्थ्य संस्थानों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, माॅल, सिनेमा घर, होटल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की सूची बनाकर सुरक्षा प्रबंध करने का निर्देष दिया गया है। साथ ही, इन सभी स्थलों के मार्गों पर संवेदनशील स्थान चिन्हित कर वहां यूपी 112 की पीआरवी तैनात करने को कहा गया है।

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