उत्तर प्रदेश के रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि कोई सरकारी कर्मचारी बगैर अपने पीछे रिटायरमेंट के बाद वारिस नहीं छोड़ जाता है। या कोई नॉमिनी नहीं बनाता तो तो उसका पैसा ग्रैच्युटी का सरकार में समाहित हो जाता था। अब व्यवस्ता यह हो गई, आज जो मंत्रिपरिषद में अनुमोदन का यह प्रस्ताव था। अगर कोई व्य़क्ति सक्षमन्यायालय से जिस प्रकार की परिस्थितियों में कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ले आता है तो उसको फी पैसा दे दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार निराश्रित और बाल अपचारियों के सुरक्षित और सर्वांगीण विकास के लिये मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत दस जिलों में दस नये संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन करेगी। इन संरक्षण गृहों के निर्माण पर सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे। प्रथम चरण में वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में कुल दस नये संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जायेगा।
कैबिनेट के एक अन्य फैसले के मुताबिक अब विदेश या देश के दूसरे राज्यों में चल रहे निजी विश्वविद्यालय आसानी से प्रदेश में अपना परिसर स्थापित कर सकेंगे। अन्य राज्यों में पंजीकृत सोसाइटी और न्याय कंपनियों को प्रदेश में परिसर स्थापित करने की छूट दी जाएगी वहीं, तम्बाकू पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीन का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रूपये का जुर्माना लग सकता है।