प्रतापगढ़ के कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकाण्ड में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल 11 साल बाद सभी दस दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 19 हजार 500 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि सीओ की पत्नी परवीन आजाद को दी जायेगी। दोषियों में फूलचन्द्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव, रामाश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल का नाम शामिल हैं। इस बहुचर्चित काण्ड में तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह भी नामजद थे, जिन्हें जांच के बाद सीबीआई ने क्लीन चीट दे दी थी। सीओ जियाउल हक देवरिया जिला के खुखुन्दू थाना क्षेत्र के जुआफर गांव के रहने वाले थे।
Site Admin | अक्टूबर 10, 2024 11:00 पूर्वाह्न
उत्तर प्रदेश: कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकाण्ड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 साल बाद सभी दस दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
