लखनऊ की स्पेशल एनआईए-एटीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने कल अवैध धर्मान्तरण के मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अन्य चार दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में गैर मुस्लिम मूक बधिर, महिलाओं, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और रुपयों का प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराने के मामले में सभी 16 अभियुक्तों को कल दोषी करार दिया था। यूपी एटीएस ने सबसे पहले जून 2021 में अवैध धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज की थी।