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मई 3, 2024 4:35 अपराह्न

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उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की दुर्घटना के मामलों में प्रभावितों को राहत राशि तत्काल जारी करने के दिए निर्देश

प्रदेश में दुर्घटना राहत निधि में देरी के मामलों को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की दुर्घटना के मामलों में प्रभावितों को राहत राशि तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि राहत राशि की हकदारी के लिए अब मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नही है। जिलाधिकारियों को दुर्घटना राहत निधि के लिए 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। सचिवालय में सड़क सुरक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन, लोक निर्माण, वित्त सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तराखण्ड को शून्य दुर्घटना दर्ज करने वाला राज्य बनाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने प्रदेशभर, विशेषकर देहरादून व हरिद्वार जिलों में अवैध खनन गतिविधियों से सम्बन्धित सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निर्धारित तिथि के भीतर अधिक दुर्घटना वाले स्थानों की मैपिंग करने के साथ ही इन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर, क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए।