दिसम्बर 12, 2024 10:17 पूर्वाह्न

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उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की नई आवास नीति को दी मंजूरी

राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की नई आवास नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार ने कमजोर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत लाभार्थी की वार्षिक आय सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। पहली बार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के लिए भी वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। आवास नीति में पहली बार पर्वतीय क्षेत्र बाखली शैली की आवासीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। बाखली शैली की आवासीय परियोजना में लाभार्थियों को पांच लाख 25 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य आवासीय परियोजनाओं में केंद्र व राज्य का यह अनुदान मिलाकर चार लाख रुपये होगा।

यही नहीं, सरकार ने आवासीय परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को भी भू उपयोग परिवर्तन समेत अन्य शुल्क में छूट दी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।