राज्य कर्मियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को दीपावली से पूर्व वेतन तथा पेंशन भुगतान के लिए शासन ने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, निदेशक कोषागार पेंशन और हकदारी सहित सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित करते हुए शासनादेश जारी किया है।
शासनादेश में पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर से पहले करने को कहा गया है।