त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय की रोक के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, ने कल शाम अधिसूचना जारी कर आज से प्रस्तावित नामांकन और चुनाव संबंधी अन्य कार्यवाही को रोक दिया है। यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लिया गया है जिसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।
उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई में कहा था कि पंचायत चुनाव 2025 के लिए आरक्षण और सीटों के आवंटन संबंधी नियमों को राज्य सरकार द्वारा अभी तक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी कार्यवाही अगले आदेश तक नहीं की जाएगी।
इस बीच, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार आज उच्च न्यायालय में चुनाव की अधिसूचना पेश करेगी। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने यह जानकारी दी।
Site Admin | जून 25, 2025 9:27 पूर्वाह्न
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्थगित की पंचायत की चुनाव प्रक्रिया