प्रदेश में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता- यूसीसी लागू हो गयी है। यूसीसी लागू करने का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है। संहिता के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे।
विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से सभी को समान अधिकार देने तथा महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में यूसीसी लागू होने से प्रदेशवासियों में उत्साह है। सभी ने यूसीसी का स्वागत किया है। युवाओं का कहना है कि यूसीसी से सभी को समानता का अधिकार मिलेगा।