फ़रवरी 20, 2025 1:08 अपराह्न

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उत्तराखंड में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर लगी रोक

उत्तराखंड सरकार ने भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि इस कानून में राज्य के दोनों मैदानी जिलों- हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में जमीन की खरीद फरोख़्त पर रोक नहीं लगाई गई है। एक सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। सरकार के अनुसार, इस कानून से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले साल इस कानून को लागू करने की मंशा जाहिर की थी और अब इसे साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। पूर्व में, 2003 में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद सीमा 500 वर्ग मीटर तय की थी, जिसे 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी सरकार ने 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इस सीमा को हटा दिया था। अब नए कानून से भूमि संरक्षण और प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने की उम्मीद है।