उत्तराखंड में खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाईन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो दिन सुनवाई अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश निर्धारित तिथि में न्यायालय में नहीं आ पाता, तो इसका उन्हें कोर्ट डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने जमीन के दाखिल खारिज की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूरी करने को भी कहा।
उन्होंने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के सबंध में नियमित समीक्षा करें।