प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाओं को अधिकतम दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को केवल 25 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करनी होगी।
योजना के तहत पहले वर्ष में कम से कम दो हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, और पहले साल की प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका शासनादेश जारी किया जाएगा।
योजना के तहत पहले वर्ष में कम से कम दो हजार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, और पहले साल की प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका शासनादेश जारी किया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसे प्रदेश की बहनों के लिए महिला दिवस का अग्रिम उपहार बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।