उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने इस संबंध में नगर आयुक्त को 30 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नगर निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए, बोर्ड ने नगर निगम पर 1 अप्रैल 2020 से प्रति माह एक लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने ठोस अपशिष्ट के सही ढंग से निस्तारण न होने, वायु गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन और कचरे के ढेर जमा होने को लेकर चिंता जताई है।