उत्तराखण्ड के सभी निवासियों को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये जानकारी देते हुए चमोली जिले के अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि 27 जनवरी से उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू हो गयी है। 26 मार्च 2010 के बाद से सभी को विवाह, विवाह विच्छेद या लीविंग का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सीएससी सेंटर संचालकों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उन्होंने सभी मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को कार्यशाला में प्रतिभाग कर अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। साथ उन्होंने आम जनमानस से अपील की है वे भी समय से यूसीसी पोर्टल पर अपना विवाह का पंजीकरण कराएं। उधर, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में समान नागरिक संहिता के तहत नियुक्त किए गए उप निबंधक व निबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान ने बताया कि अभी तक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कुल 322 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 89 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 19 आवेदनों को अस्वीकार किया गया है और शेष आवेदनों पर कार्यवाही गतिमान है।