उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले बच्चों को सरकार की योजनाओं से वंचित किए जाने का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए शहरी विकास निदेशक को निर्देश दिए कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हों और ये बतांए कि इन बच्चों के लिए राज्य सरकार क्या योजनाएं चला रही है।
न्यायालय का कहना है कि इन बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए।