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जुलाई 15, 2025 10:30 पूर्वाह्न

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोहरी मतदाता सूची वाले सर्कुलर पर रोक बरकरार रखी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दो मतदाता सूची में नाम वाले लोगों को पंचायत चुनाव में वोट देने और चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के सर्कुलर पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है।
इस रोक को हटाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में याचिका दी थी। आयोग ने मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से सर्कुलर पर लगी रोक हटाने की अपील की। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट कि या कि ग्यारह जुलाई का आदेश उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के अनुसार है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और न ही इस बारे में कोई याचिका दायर हुई थी। याचिका सिर्फ 6 जुलाई को जारी उस सर्कुलर के खिलाफ थी, जो पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ है और जिस पर रोक लगाई गई है।