उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में 2 हजार पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिणाम बिना न्यायालय की अनुमति के घोषित नहीं करने के निर्देश दिये।
मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।