उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार पहले से घोषित तारीख को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने इस चुनाव में आरक्षण रोस्टर से संबंधित मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह याचिकाकर्ता के द्वारा उठाए गए मुद्दों का तीन सप्ताह के भीतर जवाब दें। पंचायती राज विभाग के सचिव चन्द्रेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार जुलाई में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और चुनाव के लिए नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
इससे पहले, 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने 23 जून को रोक लगा दी थी।