उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम 1957 राज्यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता। सर्वाच्च न्यायालय के इस फैसले से झारखंड समेत कई राज्यों को इसका लाभ होगा।
Site Admin | अगस्त 14, 2024 7:03 अपराह्न
उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं
