मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

अगस्त 14, 2024 7:03 अपराह्न

printer

उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं

उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य अब खनिज अधिकारों पर बकाया कर वसूल सकते हैं। एक अप्रैल, 2005 से पहले के खनिज अधिकारों पर ये लागू नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने 25 जुलाई को यह आदेश दिया था कि राज्यों के पास शक्ति है कि वे खनिज अधिकारों पर कर लगा सकें। खान और खनिज विनियमन तथा विकास अधिनियम 1957 राज्यों के अधिकारों को सीमित नहीं करता। सर्वाच्च न्यायालय के इस फैसले से झारखंड समेत कई राज्यों को इसका लाभ होगा।