प्रवर्तन निदेशालय-ईडी ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ी याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब सौंपा। ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 का भी पूरी तरह से पालन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को कथित दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।