प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल, दिल्ली के रोहिणी और जयपुर के दौलतपुर गांव में स्थित मनोरंजन पार्क कंपनियों की 291 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गयी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि विभाग ने इन मनोरंजन पार्कों की मालिकाना कंपनियों और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी ने कहा कि इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी ने गुरुग्राम में जगह आवंटित करने का वादा कर 1500 निवेशकों से 400 करोड़ से अधिक की रकम जुटाई थी। हालांकि, कंपनी परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा पर आवंटन से चूक गई। ईडी ने कहा कि कंपनी ने निवेशकों के पैसे की हेराफेरी की। इस धन को संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के पास भेज दिया जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।